FARMER'S LIFELINE PM FASAL BEEMA YOJNA

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  • PM FASAL BEEMA YOJNA PM FASAL BEEMA YOJNA: सरकार की तरफ से किसानों के फायदे के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं. जिसके तहत किसान भाइयों को कई प्रकार से लाभ पहुंचाया जाता है. इन्हीं में से एक पीएम फसल बीमा योजना भी है. जिसे भारत सरकार की ओर से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए चलाया जा रहा है. इस योजना के तहत किसान भाइयों को अपनी फसलों का बीमा करवाने पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है.
    पीएम फसल बीमा योजना में किसानों की रबी और खरीफ फसलों का बीमा किया जाता है. पीएम फसल बीमा योजना में किसानों को 75% तक का बीमा कवरेज मिलता है. प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने पर किसान बीमा कंपनी से क्लेम कर सकता है. यदि किसान भाई इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आधिकारिक साइट www.pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा किसान घर बैठे PMFBY AIDE एप के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा किसान भाई किसान जन सेवा केंद्र पर भी आवेदन कर सकते हैं.
    इन स्टेप्स को करें फॉलो

स्टेप 1: किसान भाई अपने क्षेत्र की कृषि विभाग से संपर्क करें और पीएम फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें.

स्टेप 2: अब किसान  योजना के लिए अपना नामांकन करें.

स्टेप 3:  फिर किसान भाई बीमा प्रीमियम का भुगतान करें.

स्टेप 4:  अब फसल बोने के बाद बीमा कंपनी को फसल बीमा पॉलिसी जमा करें.

इन बातों का रखें खास ध्यान

फसल बोने से पहले ही योजना के लिए नामांकन कर लें.

बीमा प्रीमियम का भुगतान समय पर करें.

फसल बीमा पॉलिसी को सुरक्षित रखें.

खेती-किसानी काफी जोखिम से भरा काम है. कई तरह की प्रॉकृतिक आपदाओं के चलते फसलें खराब हो जाती हैं. किसानों को ज्यादा नुकसान ना हो इसी के लिए पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी. रबी और खरीफ दोनों ही फसलों का बीमा किया जाता है. इसके लिए किसानों को सिर्फ दो फीसदी प्रीमियम देना होता है. शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है.

आपको बता दें कि फसल बर्बाद होने के बाद किसानों को बीमा लेने और बीमा संबंधी शिकायत करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में किसान इस टोल फ्री नंबर 14447 पर आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको इस नंबर 14447 पर कॉल करना होगा. फिर आपको अपने दस्तावेजों और समस्याओं के बारे में जानकारी देनी होगी. इसके बाद आपको एक टिकट आईडी दी जाएगी. फिर शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा. इसके बाद आपको अपनी शिकायत का फॉलोअप लेना होगा.

किसान खरीफ फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल( www.pmfby.gov.in) पर जाकर अपनी फसल का बीमा जरूर करा सकते हैं. इस योजना के तहत किसान की फसल को अगर व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है तो उसे इसका लाभ मिलेगा. पहले सिर्फ सामूहिक स्तर पर खराब फसल पर लाभ मिलता था. प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों को फसल बर्बाद होने पर उस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है.

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